राजस्थान में स्कूलों के लिए जारी हुई कोरोना Guideline !

राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद शासन-प्रशासन Active हो गया है। गृह विभाग की गाइडलाइन के बाद शिक्षा विभाग ने भी कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

राजस्थान में जारी हुई कोरोना Guideline
राजस्थान में जारी हुई कोरोना Guideline

प्रदेश भर के स्कूलों में अब तीन पारियों में पढ़ाई होगी। कक्षा पहली से पांचवी के बच्चों को सुबह 10 से दोपहर 3:45 तक पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सुबह 10:15 से शाम 4 बजे तक स्कूल बुलाया जाएगा। कक्षा 9 से 12 के बच्चों को सुबह 10:30 से शाम 4:15 बजे तक के शिफ्ट में रखा गया है।

1.प्रार्थना सभाओं-कैंटीन खोलने पर रोक

शिक्षा विभाग ने प्रार्थना सभाओं-कैंटीन खोलने पर भी रोक लगा दी है। बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारैंटाइन रखा जाएगा। जिस स्कूल में कोविड पॉजिटिव मिलेंगे, उस क्लास को 10 दिन के लिए बंद रखना होगा।

2.Online Classes चलाना सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य

प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग ने नई कोविड गाइडलाइन का आदेश जारी कर दिया है। अब स्कूल प्रबंधन बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलानी होंगी। स्टाफ को स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। 2 गज की दूरी और मास्क अनिवार्य होगा।

स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होंगी, कैंटीन बंद रहेंगी, स्कूल को हर दिन सैनेटाइज करना होगा, भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे, बस,ऑटो और कैब ड्राइवर को 14 दिन पहले Covid Vaccine की दोनों डोज लगवानी जरूरी होगी। हालात को देखते हुए फैसले लेने की पावर जिला कलेक्टर को दे दी गई है।

3.सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से स्कूल आने के लिए परमिशन जरूरी

सभी स्टूडेंट्स की ओर से अपने माता-पिता या Parent’s से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तभी स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता है,तो स्कूल उन पर Attendense का दबाव नहीं बना सकेंगे। साथ ही उन बच्चों के Online Study की व्यवस्था करनी होगी। Institute आने वाले स,ऑटो,कैब ड्राइवर Etc को 14 दिन पहले Vaccine की दोनों डोज लगवाना जरूरी है। वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही स्टूडेंट्स और स्टाफ को परमिशन होगी।

4.स्कूल स्टाफ और बच्चों की स्क्रीनिंग करनी जरूरी

5.(No Mask No Entry स्कूल में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित किया जायेगा

ये सभी नियम इसलिए लगाए है क्युकी बच्चो को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है जिस कारण वे कोरोना से संक्रमित हो सकते है इसलिए इन सभी गुइडेलिने को फॉलो करना सभी संस्थानों के लिए Compulsory है।

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धन्यवाद !

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